हेलो दोस्तों क्या आप जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है,जीएसटी क्या होता है, आज हम आपको इस आर्टिकल के द्वारा जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म इन इंग्लिश। आप सभी ने कभी ना कभी तो जीएसटी के बारे में किसी के द्वारा सुनाई होगा,लेकिन बहुत से अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं।
जिनको जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी क्या है? इसके बारे में नहीं पता है।आज इस आर्टिकल के द्वारा आपको यह सब जानकारियों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। जीएसटी सरकार के द्वारा लागू एक ऐसा पहल है, जिसके अंतर्गत बहुत सी चीजें तो सस्ती हो सकती हैं और बहुत सी चीजें महंगी होती है।आइए जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी

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जीएसटी क्या है?
जीएसटी सरकार के द्वारा गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया है।इसके अंतर्गत मूल रूप से उन लोगों को शामिल किया गया है, जो अपने कारोबार में प्रतिवर्ष लाखों रुपए का कारोबार करते हैं। सामान्य टैक्स के लिए व्यक्ति को पंजीकरण करवाने के लिए ₹40लाख की आवश्यकता पड़ती है।
जीएसटी सरकार के द्वारा एक रेवेन्यू प्रदान करता है जीएसटी के अंतर्गत व्यापार के जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें जीएसटी में जुड़ जाती हैं एक ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है वह विक्रय मूल्य और जीएसटी का भी भुगतान करता है जीएसटी का ऐसा कारोबारी इकट्ठा करके सरकार के पास में टैक्स के रूप में जमा करवा देता है बहुत से देशों में तो इसको वैल्यू ऐडेड टैक्स( vAT) के नाम से भी जाना जाता है।
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जीएसटी की फुल फॉर्म हिंदी में
जीएसटी की फुल फॉर्म हिंदी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है।गुड्स का मतलब माल अर्थात प्रोडक्ट्स भी होता है। सर्विस टैक्स का मतलब केंद्र का टैक्स और राज्य का टैक्स होता है किसी भी वस्तु या सर्विस की आपूर्ति पर जो टैक्स लगता है उसको ही जीएसटी कहा जाता है।
- जी – वस्तु (गुडस)
- एस -और (एंड)
- ती – सेवा कर (सर्विस टैक्स)
जीएसटी की शुरुआत
जीएसटी एक प्रकार का संघीय टेक्स होता है। यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में होता है।इस टैक्स की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दी गई थी। जीएसटी का भुगतान सभी कस्टमरओं के द्वारा किया जाता है।
सभी देशों में सरकार को अपने नए नए योजनाओं के लिए और राज्यों के विस्तार के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो सरकार के पास में टैक्स रूपी धन ही एक आएगा बहुत बड़ा साधन होता है। सरकार जनता के द्वारा लिए गए टैक्स के रूप में पैसे को जनता के ऊपर ही खर्च करती है।
GST full फॉर्म in English
जीएसटी का इंग्लिश में फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है।
- G – goods &
- S- servies
- T – tex
जीएसटी का वर्गीकरण
जीएसटी को सरकार के द्वारा दो वर्गों में बांटा गया है
- प्रत्यक्ष टेक्स
- अप्रत्यक्ष टैक्स
1 प्रत्यक्ष टैक्स – यह टेक्स्ट सभी व्यक्तियों की आय के ऊपर लगाया जाता है। टैक्स वेतन मकान के किराए व्यक्ति की आय आदि के ऊपर उनकी इनकम से लगाया जाता है। आप जितना भी कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में भरना पड़ता है।यह टेक्स गरीबों के तुलना में अमीरों के द्वारा ही योगदान किया जाता है।
2 अप्रत्यक्ष टैक्स – यह टेक्स देश के किसी भी व्यक्ति पर नहीं लगा कर कारोबारी व्यक्तियों की वस्तुओं और उनकी सर्विस पर लगाया जाता है इसके बदले में सभी प्रोडक्ट पर एमआरपी की सेवाएं टैक्स की वजह से पड़ जाती हैं यह टेक्स केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है।
अप्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली को सरल व आसान बनाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे उन सभी को बदलने के लिए जीएसटी की शुरुआत की गई थी।
कितने प्रकार के हैं जीएसटी
सरकार के द्वारा लागू जीएसटी के सब्जेक्ट अलग-अलग प्रकार के होते हैं आइए जानते है..
1.CGST- सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स
2.SGST- स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स
3.IGST – इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स
4.UTGST- यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स
जीएसटी की दर
जीएसटी ने अलग-अलग प्रकार की दरे 4 तरीके से 5%,12%,18%,28% होती है..
जीएसटी पर निर्धारित विभिन्न प्रकार की दरें निम्न है..
1.5% जीएसटी टैक्स – जीएसटी का 5% का टैक्स 500 से ₹1000 तक के सामानों के लिए लगाया जाता है।
2.12% जीएसटी टैक्स – यह टेक्स ₹1000 से अधिक के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर 12% का जीएसटी लगाया जाता है।
3.18% जीएसटी टैक्स – 18% जीएसटी के अंतर्गत मोबाइल, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, कैपिटल गुड्स, कंप्यूटर मानव निर्मित फाइबर, टूथपेस्ट आदि।
4.28% जीएसटी टैक्स – 28% टैक्स में कुछ सामान जैसे अधिक चलने वाली वस्तुएं, सीमेंट, चिविंगम, कस्टर्ड पाउडर, मेकअप, पटाखे, मोटरसाइकिल आदि को शामिल किया गया है।
सरकार का मानना है कि 81% वस्तुएं ऐसी है जो 18% जीएसटी के अंतर्गत आते हैं लेकिन 19% वस्तुएं केवल 28%के अंतर्गत आती हैं
आज आपको इस आर्टिकल के द्वारा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी इस लेख में दी है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियां पसंद आई होगी।इससे जुड़ी किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए सुझाव के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।